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भवन की वैधता, भूमि स्वामित्व, लीज, किराया और भविष्य की योजनाओं पर नगर निगम से मांगा स्पष्टीकरण

पब्लिक न्यूज आसनसोल: पार्वती शॉपिंग आर्केड, आश्रम मोड़, जीटी रोड स्थित व्यावसायिक परिसर को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। आसनसोल चैंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव ने नगर निगम से सात महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी उपलब्ध कराने की मांग की है।
अपने पत्र में उन्होंने कहा है कि पार्वती शॉपिंग आर्केड के कई व्यवसायी लगातार अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आ रहे हैं। चूंकि वह आसनसोल चैंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव हैं, इसलिए व्यवसायियों की समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना उनका नैतिक दायित्व है।
पत्र में नगर निगम से निम्नलिखित बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया है—
क्या पार्वती शॉपिंग आर्केड का निर्माण पूरी तरह कानूनी रूप से किया गया है?
यह भवन पीडब्ल्यूडी, आसनसोल नगर निगम या रेलवे की किस भूमि पर बना है?
जीटी रोड के मध्य से दोनों ओर 75 फीट की दूरी छोड़कर निर्माण का नियम होने के बावजूद इस भवन का निर्माण कैसे हुआ?
नगर निगम ने यह भवन किसके नाम पर और कितने वर्षों की लीज पर दिया है?
दुकानदारों से बुकिंग के समय प्रति वर्ग फुट के हिसाब से पूरी राशि लेने के बाद क्या कुछ वर्षों के अंतराल पर दोबारा प्रति वर्ग फुट के आधार पर राशि वसूलने का कोई प्रावधान है? साथ ही वर्तमान मासिक किराया प्रति वर्ग फुट कितना निर्धारित है?
यदि भविष्य में राज्य सरकार आसनसोल में मेट्रो रेल परियोजना लाती है अथवा शहर में फ्लाईओवर का निर्माण होता है, तो इस भवन की स्थिति को लेकर नगर निगम की क्या योजना होगी?
नई सरकार शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने की बात कर रही है। ऐसे में पार्वती शॉपिंग आर्केड का भविष्य क्या होगा?
चैंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव ने नगर निगम से इन सभी प्रश्नों का शीघ्र एवं स्पष्ट उत्तर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है, ताकि व्यवसायियों की शंकाओं का समाधान हो सके और स्थिति स्पष्ट हो सके।

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