Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp Print 0Shares पब्लिक न्यूज़ आसनसोल:–आसनसोल सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के कानून एवं श्रम मंत्री मलय घटक के खिलाफ वीडियो द्वारा दायर किए गए मामले को खारिज कर दिया मुख्य न्यायाधीश डी य चंद्रचूड़ न्यायमूर्ति जी परी द्वारा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने शुक्रवार को सवाल किया कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने 181 दिनों के बाद शीर्ष अदालत में दरवाजा क्यों खटखटाया इसका कारण क्या है किस वजह से यह हुआ है। हिंदी में दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर मंत्री मलय घटक से दिल्ली में पूछताछ करने की मांग की थी लेकिन हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करदी। हाई कोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में कोयला तस्करी मामले में अभिषेक बैनर्जी से कोलकाता में पूछताछ की इजाजत दे दी है इसलिए भी को मलाई भटकने से भी कोलकाता में ही पूछताछ करनी चाहिए हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ एड सुप्रीम कोर्ट गई थी। मलाई घटक ने कोयला तहसील नौकरी में क्या-क्या मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रूप किया था उन्होंने पूछताछ के लिए उन्हें दिल्ली के बजाय एड के कोलकाता कार्यालय में बुलाने का अनुरोध किया था। 5 सितंबर 2023 को दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि एड वाले घटक से उसके कोलकाता ऑफिस में पूछताछ कर सकती है केंद्रीय जांच एजेंसी राज्य के कानून मंत्री को उपस्थिति के लिए 24 घंटा का नोटिस भेज सकती है साथ ही कोर्ट ने कहा कि ईडी अधिकारियों के काम में किसी तरह का भी बाधा नहीं डाल सकती है राज्य के मंत्री मलय Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp Print 0Shares Post navigation বাংলা ঝাড়খণ্ড সীমানা সিল , আটকে শয়ে শয়ে গাড়ি , আসানসোলের চেকপোস্টে কুলটির বিজেপি বিধায়ক , পুলিশের সঙ্গে বচসা Cmoh कार्यालय में एक दिवसीय फूड लाइसेन्स का लगा कैम्प