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पब्लिक न्यूज़ आसनसोल: रिश्वतखोरी के मामले में मंगलवार को बैंक अधिकारी को सीबीआई कोर्ट ( Asansol CBI Court ) में दोषी साबित होने पर सजा सुनाई गई। आसनसोल सीबीआई विशेष न्यायालय के जज राजेश चक्रबर्ती ने यूनियन बैंक आफ इंडिया के सैंथिया के प्रबंधक रहे शरद चंद को 5 हजार रुपए रिश्वत लेने के आरोप में दोषी पाए जाने पर 4 साल के कारावास तथा 10 हजार का जुर्माना की सजा का आदेश दिया गया। वहीं जुर्माना नहीं चुकाने पर 3 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष के ओर से बताया गया कि 13 मई 2015 को आरोपित ने बैंक के ग्राहक प्रणय मुखर्जी से 5 हजार रूपया रिश्वत मांगा था। जहां कोलकाता सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने जाल बिछाकर आरोपित को 5 हजार का रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था।
गौ तस्करी CBI चार्जशीट
आरोपित ने शिकायकर्ता से 5 हजार की रिश्वत मांगी थी। शिकायतकर्ता के पिता सेना में थे, जिनकी मौत के बाद उनकी पत्नी के खाते में पेंशन का भुगतान होना था। उक्त पेंशन को चालू करने के लिए आरोपित ने शिकायकर्ता से रिश्वत मांगी थी। मामले की सुनवाई 2017 में शुरू हुई। विभिन्न गवाहों और दलीलों के बाद जज ने आरोपित को दोषी करार दिया। जिसके बाद मंगलवार को सजा की घोषणा की गई।

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