Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp Print 0Shares पब्लिक न्यूज भरत पासवान आसनसोल। मंत्री कोटे में रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर राजस्थान के 9 युवकों से 62 लाख रुपये की ठगी करने के पुराने मामले में आसनसोल विशेष CBI अदालत ने गुरुवार को दो दोषियों को सजा सुनाई।विशेष CBI जज अरिंदम चट्टोपाध्याय ने मुख्य आरोपी एवं पूर्व रेल कर्मचारी शंभूनाथ सरकार को 3 साल की कैद और 30 हजार रुपये जुर्माना, जबकि उनके साथी ऑटोरिक्शा चालक मोहम्मद रियाज को 1 साल की कैद और 2 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जानकारी के अनुसार, वर्ष 2011 में तत्कालीन पूर्व रेलवे आसनसोल डिवीजन के DRM ऑफिस में ऑफिस सुपरिंटेंडेंट (OS) के पद पर तैनात शंभूनाथ सरकार ने अपने साथी मोहम्मद रियाज के जरिए राजस्थान के 9 बेरोजगार युवकों को मंत्री कोटे में रेलवे में नौकरी लगवाने का झांसा दिया था। दोनों ने उनसे कुल 62 लाख रुपये ले लिए और सारा पैसा रियाज के बैंक खाते में जमा कराया गया।नौकरी नहीं लगने पर पीड़ितों ने CBI में शिकायत की।CBI ने जांच के बाद दोनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। लंबी सुनवाई के बाद कुल 19 गवाहों की गवाही हुई। CBI की ओर से पैरवी सार्वजनिक अभियोजक राकेश कुमार ने की।सजा तीन साल से कम होने की वजह से दोनों दोषी अदालत से ही जमानत पर रिहा हो गए Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp Print 0Shares Post navigation पीएचई विभाग की टीम में क्षतिग्रस्त पाइप लाइन का निरीक्षण कर लिया जायजा यात्री साथी ऐप को बढ़ावा देने और पांडवेश्वर के एक्सीडेंट एरिया को निरक्षण करने पहुंचे ट्रैफिक डीसीपी वीजी सतीश